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किसी प्रकार की घटना में चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, रेलवे में शुरू हुई नई व्यवस्था, पटना में भी मिलने लगी सुविधा

किसी प्रकार की घटना में चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, रेलवे में शुरू हुई नई व्यवस्था, पटना में भी मिलने लगी सुविधा

PATNA : ट्रेनों में अक्सर यात्रियों के साथ लूटपाट, चोरी या किसी दूसरे प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें कई बार प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अब रेलवे में इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में ही तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है. पटना रेल पुलिस ने इसकी शुरूआत भी कर दी है।

एस्कार्ट पार्टी तुरंत दर्ज करेगा एफआईआर

चलती ट्रेन में मौजुद एस्कॉर्ट पार्टी को आप अपनी शिकायत बता कर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए एस्कॉर्ट पार्टी को शिकायत पत्र दे दिया गया हैऑन बोर्ड एफआईआर की नई व्यवस्था लागू होते ही इसका लाभ यात्रियों को मिलने लगा है। जीआरपी थानेदार पंकज कुमार ने कहा कि अब पीड़ित यात्री ट्रेन में ही लिखित शिकायत कर देंगे और उसी शिकायत पत्र पर केस दर्ज कर लिया जाएगा।

पहले जीरो में केस दर्ज कराने की थी मजबूरी

नई व्यवस्था लागू होने से पहले किसी यात्री के साथ चलती ट्रेन में चोरी या कोई अन्य घटना होती थी तब वह अपने गंतव्य पर उतरने के बाद संबंधित रेल थाने में लिखित शिकायत करता था। संबधित रेल थाना जीरो एफआईआर दर्ज कर जहां घटना हुई वहां के रेल थाना में मामला भेज देती थी और तब घटना वाली जगह की रेल पुलिस एफआईआर दर्ज करती थी. इसमें यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बार बार संबंधित जीआरपी में आना पड़ता था।

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