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महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपियों को सुनाई गई सजा, राजद नेता समेत 4 आरोपियों को 7 साल अन्य को 2 साल कैद

महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपियों को सुनाई गई सजा, राजद नेता समेत 4 आरोपियों को 7 साल अन्य को 2 साल कैद

ARA : भोजपुर जिले के बहुचर्चित बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई। सभी 20 आरोपियों में 4 को जिसमें राजद नेता राजकिशोरी भी शामिल है को  7 साल और बाकी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे-1 की अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।  28 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान 20 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। जिसमें से 15 आरोपियों को युवक की हत्या के बाद दंगा फैलाने और 5 मुख्य आरोपियों को महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में दोषी करार दिया गया था। 

बता दें कि बिहिया के बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में 28 नवंबर को सुनवाई करते हुए आरा सिविल कोर्ट के ADJ-1 ने सभी 20 आरोपियों को दोषी करार देने के साथ ही साथ फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज सभी आरोपियों के सजा का ऐलान किया। 

बताते चले कि बीते 20 अगस्त को इंटर के छात्र की हत्या के बाद बिहिया में जमकर बवाल मचा था। इस दौरान हत्या के आरोप में एक महादलित महिला डांसर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया गया था। उसके घर में आग भी लगा दी थी। उस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेड के आधार पर 20 लोगों को चिन्हित किया था।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किशोरी यादव, विनोद कुमार केशरी उर्फ मढई, रंजीत कुमार, राजबली कुमार उर्फ बड़क, सत्य नारायण प्रसाद उर्फ रौशन राज, लखन कुमार, राजेश शर्मा, मुन्नी साह, मुमताज़ मंसूरी उर्फ ताज, शुभम शर्मा, अमित कुमार, सोनू कुमार, विक्की सिंह उर्ष दीपक कुमार, गौतम कुमार और सूरज कुमार उर्फ पप्पू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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