न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. विभाग ने TDS प्रमाणपत्र फार्म को संशोधित किया है. अब नए फॉर्म में मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत अन्य बातों को जोड़ा गया है.
फार्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसे नियोक्ता जारी करते हैं, इसमें कर्मचारियों के टीडीएस का ब्यौरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है. जिसमें अब टैक्स सेविंग योजनाओं, टैक्स बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में टैक्स कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी देना होगा.
आयकर विभाग की ओर से अधिसूचित संशोधित फार्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. अब वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न नए आधार पर भरा जाएगा. इस बारे में नांगिया एडवाइजर्स के निदेशक एस महेश्वरी ने कहा कि फार्म 16 और 24 क्यू को संशोधित किया गया है जिसका मकसद इसे अधिक व्यापक और सूचना देने वाला बनाना है.