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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला वित्तीय वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 तय

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला वित्तीय वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 तय

DESK:  कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉक डाउन के बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून होगी मार्च से मई तक जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ा दी गई है जीएसटी रिटर्न की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया. सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है. इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है

TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद किया गया।सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है.

इसी के साथ आधार-पैन को लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया. सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस की वजह से नए तरह के संकट में फंसती दिख रही है. उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही GDP Growth में कमी की समस्या से जूझ रहा है.


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