Patna : लॉक डाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए रुझान बढ़ा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 10 दिनों में विभिन्न जिलों के 8000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। यह जानकारी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी है।
सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले से आया आवेदन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 22 मई तक सबसे अधिक आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आया है। यहां के कुल 551 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं पटना से 441, वैशाली से 426, मधुबनी से 359, सारण से 349, समतीपुर से 331, औरंगाबाद से 326, पूर्वी चंपारण से 316, गया से 310 और सीतामढ़ी से 298 लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से श्रमिकों को मिल सकेगा रोजगार
परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में रोजगार का सुनहरा मौका मिला है। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में ऑटो या अन्य वाहन चला कर अपना जीवन यापन कर रहे थे , उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत रोजगार मिलेगा। ऐसे सुयोग्य लोग खुद ही वाहन मालिक बन सकेंगे।
31 मई तक कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए योग्य आवेदक 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लॉक डाउन में काफी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की तिथि बढ़ा कर 31 मई तक कर दी गई है। पूर्व में पांचवें चरण में आवेदन के लिए 15 मई 2020 तक कि तिथि निर्धारित की गई थी।
8 जून को चयनित सूची का होगा प्रकाशन
परिवहन सचिव ने बताया कि 31 मई को आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के बाद 1 जून से 2 जून तक प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। 8 जून को चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा एवं 8 जून से 17 जून तक आपत्ति लिया जाएगा। 18 जून से 19 जून तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा एवं 19 जून को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
कुल 41930 आवेदकों का किया जाना है चयन
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 41930 आवेदकों का चयन किया जाना है। इसमें अब तक 23, 667 लोगों को चयनित कर योजना का लाभ दिया गया है। पांचवें चरण के लिए 14, 129 रिक्ति के विरुद्ध आवेदन निकाला गया है। इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए पांच योग्य आवेदकों का चयन किया जाना है, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति /जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- उम्र संबंधित प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाईसेंस
आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर मिलेगा अनुदान
संजय अग्रवाल ने बताया कि 19 से 20 जून तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र दिया जाएगा। 19 जून से लगातार वाहन खरीद के पश्चात चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दे सकेंगे। आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।
विवेकानंद की रिपोर्ट