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सुप्रीम कोर्ट में आज 'इंडिया' पर होगी सुनवाई, उमा भारती ने भी कहा-एक देश या एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होते

सुप्रीम कोर्ट में आज 'इंडिया' पर होगी सुनवाई, उमा भारती ने भी कहा-एक देश या एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होते

DESK : संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत. अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं. ये मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता की दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए. अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिन्दुस्तान कर दिया जाए. देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए.

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