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बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने का निर्देश, भाजपा नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने का निर्देश, भाजपा नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

NEW DELHI : बिहार में सरकार बदलते ही पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में  उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए हैं। इस दौरान चार साल कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि तथ्यों से लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पूरी अनिच्छा प्रतीत होती है। 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 

उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनबाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है।  जस्टिस आशा मेनन ने ‘दिल्ली पुलिस को तीन माह के भीतर मामले की जांच करने और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत संबंधित अदालत में रिपोर्ट ल(आरोपपत्र)  दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि जून 2018 में पुलिस आयुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस के पास समझाने के लिए बहुत कुछ है।’

जस्टिस मेनन ने कहा है कि ‘ ऐसा लगता है कि पुलिस याचिकाकर्ता हुसैन के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में भी पूरी तरह से हिचक रही है।’ न्यायालय के कहा है कि प्राथमिकी के अभाव में जैसा कि विशेष न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) ने सही ढंग देखा कि पुलिस सिर्फ वही कर सकती थी, जो प्रारंभिक जांच है। इस मामले में न्यायालय ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। न्यायालय ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने के निलची अदालत के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता हुसैन की अपील को आधारहीन बताकर खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

पुलिस पहले ही दे चुकी है क्लीनचिट

भाजपा नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके मुवक्किल को क्लीनचिट दे दी थी, बावजूद इसके मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. लूथरा ने न्यायालय को यह भी बताया था कि अदालत में महिला की शिकायत पर पुलिस के जवाब को रद्द करने की रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है

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