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चिदंबरम की कोर्ट में पेशी, CBI ने मांगी 5 दिनों की रिमांड

चिदंबरम की कोर्ट में पेशी, CBI ने मांगी 5 दिनों की रिमांड

आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सीबीआई की राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से चिदंबरम को 5 दिन की पुलिस रिमांड (सीबीआई रिमांड) पर भेजने की मांग की है। सीबीआई ने कोर्ट में केस डायरी भी पेश की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम के लिए 5 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनसे अभी और पूछताछ किए जाने की जरूरत है। कटघरे में खड़े चिदंबरम से जज ने बैठ जाने को कहा तो इस पर उन्होंने कहा कि वह ऐसे ही ठीक हैं।
 

सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि इस केस में ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ चिदंबरम दे सकते हैं। इसलिए उन्हें रिमांड पर दिया जाए। इसके बाद चिदंबरम के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कोर्ट में कहा, 'FIPB को मंजूरी देने वालों में 6 सरकारी सचिव थे, सीबीआई ने उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया। चिदंबरम ने कल 24 घंटे की मोहलत मांगी क्योंकि वह सोए नहीं थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसे पेश नहीं किया गया।


सीबीआई पर रात को बेवजह अरेस्ट करने का आरोप लगाते हुए सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने चिदंबरम से रात में कोई पूछताछ नहीं की। उनसे सुबह 11 बजे से सवाल पूछे गए। कुल 12 सवाल उनसे पूछे गए थे। सिब्बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने चिदंबरम का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मसले में FIPB पर फैसला लेने वाले 6 अधिकारी ही पकड़ से बाहर हैं।



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