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बेउर जेल में बंद आईपीएस आदित्य कुमार को नहीं मिली राहत, 180 दिन के लिए बढ़ा निलंबन, समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला

बेउर जेल में बंद आईपीएस आदित्य कुमार को नहीं मिली राहत, 180 दिन के लिए बढ़ा निलंबन, समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला

PATNA : बेउर जेल में बंद में गया जिले के पूर्व एसपी आदित्य कुमार को गृह विभाग ने बड़ा झटका दिया है। 2022 से निलंबित चल रहे 2011 बैच के आईपीएस की निलंबन अवधि को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग  ने समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया है।

आईपीएस आदित्य कुमार के निलंबन अवधि बढ़ाने को लेकर जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि  18 अक्टूबर 2022 को उन्हें निलंबित किया गया थ। जिसके बाद तीन बार उनका निलंबन बढ़ाया गया। जो कि नौ अप्रैल को खत्म हो रहा था। ऐसे में बीते 28 मार्च को उनके निलंबन को लेकर बुलाई गई बैठक में निलंबन समीक्षा समिति द्वारा पाया गया कि  आदित्य कुमार, ना०पु० से० (2011) एवं अन्य के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार द्वारा आर्थिक अपराध थाना का सं० 33/2022, दिनांक 15.10.2022 पास 353/307/419/420/467/460/ 120(B)/201 भा००वि० एवं 66(c) एवं 66(D) IT Act, 2000 में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 

इसके अतिरिका अन्य आरोप में श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसे आधार मानते हुए आईपीएस आदित्य कुमार के निलंबन अवधि को 180 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।


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