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IPS अजिताभ कुमार के स्थानांतरण आदेश को पटना हाईकोर्ट से मिली अनुमति....बनाए गए हैं दरभंगा IG

IPS अजिताभ कुमार के स्थानांतरण आदेश को पटना हाईकोर्ट से मिली अनुमति....बनाए गए हैं दरभंगा IG

PATNA: सीआईडी के आईजी अजिताभ कुमार के स्थानांतरण आदेश को उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है .पटना हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने पुलिस महानिरीक्षक मिथिला दरभंगा के पद पर योगदान  हेतु गत्यादेश निर्गत कर दिया है.

 बता दें कि सीआईडी के आईजी अजिताभ कुमार को 1 जनवरी 2020 को दरभंगा आईजी के पद पर स्थानांतरित किया गया था. अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि पटना हाईकोर्ट से अनुमति प्राप्त होने के बाद विरमित किया जाएगा। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को अजिताभ कुमार पुलिस महा निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग को मिथिला आईजी के पद पर योगदान हेतु अनुमति प्रदान कर दी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आज नए पदस्थापन स्थान पर योगदान देने का अध्यादेश जारी कर दिया है.

 बता दें कि बिहार में हुए धान घोटाले की जांच सीआईडी कर रही है. आईजी अजिताभ कुमार के जिम्मे धान घोटाले की फाइल थी. पटना हाईकोर्ट इस केस की निगरानी कर रही है। हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा था कि इस घोटाले की जांच कर रहे हैं अधिकारियों का ट्रांसफर कोर्ट से अनुमति के बाद की जाए।

इसी वजह से अजिताभ कुमार अपने स्थानांतरण से करीब 1 महीना 24 दिन बाद भी नए जगह पर योगदान नहीं दे पा रहे थे।अब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है लिहाजा वे दरभंगा आईजी के पद पर योगदान देंगे।

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