IPS अमित लोढ़ा ने 'केस' रद्द करने को लेकर पटना HC में दायर किया क्रिमिनल रिट, 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

PATNA: पटना हाइकोर्ट में मगध प्रक्षेत्र के पूर्व पुलिस महा निरीक्षक आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा ने अपने ऊपर दर्ज हुई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक अपराधिक रिट याचिका दायर की है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल,2023 को होगी।
बता दें कि, इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में आईपीएस अमित लोढा को आंशिक रूप से राहत देते हुए यह निर्देश दिया कि जब तक जांच एजेंसी (विशेष निगरानी इकाई) हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर नहीं कर देती, तब तक आईपीएस अमित लोढ़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी।
वहीं एक अन्य अपराधिक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अमित लोढा को यह अनुमति दी थी कि वह एसबीआई की एक शाखा में संधारित अपनी सैलरी चालू खाता का इस्तेमाल मासिक खर्चे के लिए कर सकते हैं। उससे पैसे की निकासी कर सकते हैं।
इस निगरानी जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने और लोक सेवा करने के दौरान अपनी पत्नी की सहायता से निजी निजी लाभ के लिए गलत तरीके से पैसे कमाने का आरोप उन पर है। निगरानी जांच के मद्देनजर उक्त आईपीएस के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध उन्होंने एक अपराधिक रिट याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई सोमवार 24 अप्रैल,2023 को होगी।