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आय से अधिक संपत्ति मामले में बुरे फंसे सिंचाई विभाग के 'भ्रष्ट अभियंता', विशेष निगरानी न्यायालय ने 7.37 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के दिये आदेश

आय से अधिक संपत्ति मामले में बुरे फंसे सिंचाई विभाग के 'भ्रष्ट अभियंता', विशेष निगरानी न्यायालय ने 7.37 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के दिये आदेश

पटना. पटना में सिंचाई विभाग के तात्कालीन कार्यपालक अभियंता रामदत्त शर्मा पर आय से अधिक मामले में विशेष निगरानी न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष निगरानी न्यायालय ने कार्यपाल अभियंता रामदत्त शर्मा की 7 लाख 37 हजार 284 रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रामदत्त शर्मा पर केस दर्ज किया गया। इस बीच निगरानी ब्यूरो ने तालाशी के दौरान उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बुधवार को पटना में विशेष निगरानी न्यायालय ने मामले की सुनावाई की। इस दौरान न्यायालय ने रामदत्त शर्मा की 7 लाख 37 हजार 284 रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार रामदत्त शर्मा एवं उनके परिवारजनों के नाम पर बाढ़ के अछुआरा में पांच-पांच कट्ठा रकवा के चार भूखंड, पटना बेऊर में 2800-2800 वर्गफीट के चार भूखंड, शेखपुरा पटना स्थित तीन कट्ठा के एक भूखंड, अछुआरा बाढ़ स्थित दो डिसमिल का एक भूखंड, शेखपुरा फुलवारी शरीफ स्थित 2722 वर्गफीट भूखंड तथा उस पर निर्मित दो मंजिला भवन मिले हैं।

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