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बड़ी राहत, फिर बढ़ी ITR दाखिल करने और PAN को आधार से जोड़ने की तारीख

बड़ी राहत, फिर बढ़ी ITR दाखिल करने और PAN को आधार से जोड़ने की तारीख

Desk: केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये रिवाइज्ड और ओरिजिनल रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बुधवार को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई और आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक नहीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है.

सरकार ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुये टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था. सीबीडीटी ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर अनुपालन की विभिन्न समयसीमाओं को और आगे बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने की पहल की है. बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है. इसके मुताबिक, ‘‘वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये (आकलन वर्ष 2019- 20) मूल रिटर्न के साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

हालांकि, इसके साथ ही करों, शुल्कों का देरी से भुगतान करने पर 9 प्रतिशत की घटी दर से ब्याज वसूले जाने की अध्यादेश में उल्लिखित सुविधा 30 जून 2020 के बाद किये जाने वाले भुगतान पर लागू नहीं होगी. सरकार ने अध्यादेश जारी कर देरी से कर भुगतान पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर को 12 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 कर दी है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इससे पहले भी सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है. सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.




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