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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 144 के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 144 के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है। इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये कब तक चलेगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसी ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी।हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं ? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम रोज समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए। कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है। हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर काम कर रहे हैं।

बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने याचिका दायर की थी जिस पर जस्टिस अरूण मिश्रा, एम आर शाह और अजय रस्तोगी की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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