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जदयू विधायक रमेश कुशवाहा पर गिरी कानून की गाज, चलेगा हत्या का मुकदमा

जदयू विधायक रमेश कुशवाहा पर गिरी कानून की गाज, चलेगा हत्या का मुकदमा

PATNA : जदयू के विधायक रमेश कुशवाहा पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। सिवान के आंदर थाना कांड संख्या 67 /1997 के तहत हत्या के एक मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया था। जिसके खिलाफ दायर रमेश कुशवाहा की अर्जी को ख़ारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट ने  निचली अदालत को आगे की अदालती कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय प्रिया की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। 

गौरतलब है कि 7 जून, 1997 को शाम 5 बजे के आस पास शिवजी दुबे को पांच व्यक्तियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस घटना को लेकर आंदर थाना में कांड संख्या 62 / 97 दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि रमेश कुशवाहा ने देशी कट्टा से गोली मारी है और अगले ही दिन शिवजी दुबे की मौत हो गयी। पुलिस ने रमेश कुशवाहा को छोड़ कर बाकी के अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर की। 

रमेश कुशवाहा के खिलाफ अनुसंधान को लंबित रखा गया और बाद में मृतक के परिजनों ने विरोध पत्र दायर किया जिस पर सिवान की निचली अदालत ने 19 अक्टूबर, 2015 को संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। इस आदेश की वैधता को जदयू विधायक रमेश कुशवाहा उर्फ रमेश सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 19 फरवरी, 2016 को हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया था। मामले पर कई बार सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था जिसे मंगलवार को सुनाया गया।


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