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JHARKHAND NEWS: कोरोना के मरीज से सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने वसूला तय मानक से ज्यादा राशि, गिर गया प्रशासन का गाज, शोकॉज जारी

JHARKHAND NEWS: कोरोना के मरीज से सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने वसूला तय मानक से ज्यादा राशि, गिर गया प्रशासन का गाज, शोकॉज जारी

रांची: कोरोना मरीजों के बेहतर ईलाज के लिए सरकारी स्तर पर राशि का मानक तय किया गया है, बावजूद हॉस्पिटल अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ ही दिन पहले रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कांके के आयुष्मान नर्सिंग होम को कोरोना मरीज से तय मानक से ज्यादा राशि लेने को लेकर शोकॉज जारी कर दिया था। अब इसी मामले में प्रशासन का गाज इटकी रोड स्थित सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर गिरा है। अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है।

शैलेंद्र साहू ने की थी शिकायत

मिली खबर के अनुसार रातू रोड के रहने वाले शैलेंद्र कुमार साहू कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इटकी रोड में एडमिट हुए थे। जहां उनसे सरकार के स्तर से कोविड-19 के इलाज हेतु निर्गत दर से ₹24,000 अधिक भुगतान करवाया गया। जिसकी शिकायत शैलेंद्र ने की। शिकायत मिलने पर उपायुक्त रांची के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी हेहल एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल रांची डॉक्टर सव्यसाची मंडल द्वारा शिकायत के मद्देनजर स्थल पर उपस्थित होकर विभिन्न आयामों के अंतर्गत जांच की गई। जिसमें सरकार के स्तर से कोविड-19 के इलाज हेतु निर्गत दर से ₹24,000 अधिक भुगतान करवाने की बात सामने आई। 

24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निदेश, नहीं तो कार्रवाई

अस्पताल प्रबंधन के इस कृत्य से आमजनों को भारी मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही जिला प्रशासन की छवि धूमिल होती है। अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि क्यों ना DM Act-2005 और CrPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और संस्थान का अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा की जाए।

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