रांची: जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। टीकाकरण के लिए जाने वाले लाभार्थियों को इससे संबंधित दस्तावेज की मांग किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट/ अधिकारियों को दिखाना जरूरी होगा। इस बात की सूचना सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी। विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के लिए पहला डोज़ लेने वाले व्यक्ति को बुक किए गए स्लॉट से संबंधित दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। साथ ही जो व्यक्ति वैक्सीन का दूसरा डोज़ लेने जा रहे हैं उन्हें पहला डोज़ लेने के बाद पोर्टल से जारी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।
टीकाकरण के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित दस्तावेज दिखाकर टीकाकरण केंद्र तक जाया जा सकता है। यह दस्तावेज सिर्फ टीकाकरण के दिन के लिए ही मान्य होगा, दूसरे किसी भी दिन या प्रयोजन के लिए नहीं। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही चिकित्सा उद्देश्य और इससे संबंधित कार्य जैसे चिकित्सकीय जांच, शारीरिक जांच, मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने हेतु, दवा ले जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिला प्रशासन ने यह अपील किया है कि लोग राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।