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JHARKHAND NEWS: झारखंड हाइकोर्ट ने कहा, सब्जी व दूध लाने के लिए बाइक से जाने की जरूरत नहीं। ई-पास बाध्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका खारीज

JHARKHAND NEWS: झारखंड हाइकोर्ट ने कहा, सब्जी व दूध लाने के लिए बाइक से जाने की जरूरत नहीं। ई-पास बाध्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका खारीज

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ई-पास बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सब्ज़ी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी यह काम कर सकते हैं। 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को ख़ारिज कर दी। 

बता दें कि रांची के धुर्वा निवासी राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाइकोर्ट में ई-पास की पेचीदगियों को खत्म करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें जल्द सुनवाई के लिए अदालत से विशेष आग्रह किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय दिया। 

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