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हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगले पर बोले मांझी, सरकार से की ये मांग

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगले पर बोले मांझी, सरकार से की ये मांग

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास पर सुनवाई करते हुए इसकी सुविधा समाप्त कर दी है. जिसके बाद अब बिहार के पांच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सतीश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी को अपना आवास खाली करना होगा।

कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं 7 बार विधायक रहा हूं और अभी जिस आवास में मैं रह रहा हूं, वह आवास मुझे तब से मिला है जब मैं विधायक और मंत्री था. 

आज भी मैं विधायक हूं और इस नाते मुझे सरकार को दूसरा बंगला देना चाहिए. यदि सरकार चाहे तो यही बंगला मुझे विधायक होने के नाते दुबारा दे सकती है और यदि नहीं दिया गया तो मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए यह बंगला खाली कर दूंगा.

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