बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

नवादा में जदयू नेता के पिता की हत्या के प्रयास मामले में 18 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने अपराधी को 10 साल जेल की सजा दी

नवादा में जदयू नेता के पिता की हत्या के प्रयास मामले में 18 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने अपराधी को 10 साल जेल की सजा दी

नवादा. सिविल कोर्ट ने जदयू के वरिष्ठ नेता के पिता की हत्या के प्रयास मामला में 18 साल के बाद फैसला सुनाया है। इस फैसलों से परिवार वालों में खुशी है। मामले में कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मामला नगर थाना कांड संख्या 142/2014 का है। यहां माल गोदाम के निवासी सत्येंद्र कुमार ने नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बच्चू साव को हत्या के इरादे से गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने चिंताजनक हालत में अस्पताल में भर्ती कराए थे। इस मामले में शुक्रवार को  कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सत्येंद्र कुमार को सुनायी है। साथ ही कोर्ट ने अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष प्रवीण कुमार सिहं ने यह सजा दी है।

अपर लोक अभियोजक निभा कुमारी एवं गोरे लाल चौधरी ने बताया कि इंदिरा चौक स्थित ट्रांसफार्मर जल गया था। अभियुक्त एवं अन्य  लोग मालगोदम स्थित ट्रांसफार्मर पर टोका लगाने आये थे। इस पर बच्चु साव एवं उके पुत्र संजय कुमार ने कहा कि अत्याधिक लोड होने पर यह ट्रांसर्फामर भी जल जायेगा। इसी विवाद को लेकर अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार अन्य लोगों धमकी देते हुए सीधा सत्येंद्र कुमार ने पिस्तौल निकालकर बच्चू साव पर गोली चला दी थी। इससे अफरा-तफरी मच गई थी।

बताया जाता है कि घटना 11 मई 2004 की रात्री लगभग 9 बजे की है। पीड़ित के पुत्र संजय कुमार के ब्यान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सभी गवाह ने कोर्ट में आकर गवाही दी। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित सत्येन्द्र कुमार को दोषी करार दिया तथा भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अथदंड की सजा सुनाई है। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 3 साल का कारावास व 10 हजार रूपय अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। सजा सुननाने के बाद अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया।

Suggested News