PATNA: बिहार रेरा ने ग्राहकों का पैसा सूद समेत वापस करने का आदेश पारित किया है. रेरा के मेंबर एसडी झा की बेंच ने कबीर कोलोनाइजर डेवलपर्स कंपनी को कबीर नगर प्रोजेक्ट के ग्राहक जेबा रजा का 9 लाख रू सूद समेत साठ दिनों में वापस करने का आदेश दिया है. यह आदेश 5 अप्रैल को दिया गया है. ग्राहक ने नौबतपुर के चिरौरा इलाके में बसाए जा रहे कबीर नगर में प्लॉट खरीदने को लेकर दिया था. यह राशि 2016 से लेकर 2019 के बीच कंपनी को दी गई ती. लेकिन कबीर कोलोनाइजर डेवलपर्स कंपनी न तो प्लॉट पर कब्जा दे रही थी और न पैसे की वापसी कर रही थी. इसके बाद आज शुक्रवार को रेरा बेंच ने ग्राहक का नौ लाख रू सूद समेत वापस करने को कहा है. वहीं इसी प्रोजेक्ट के लिए दो अन्य ग्राहकों से ली गई लगभग 15 लाख रू की राशि सूद समेत वापस करने के आदेश भी दिए गए हैं.