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जब्त होगी कटिहार जिलाधिकारी की गाड़ी, न्यायालय ने जारी किया आदेश

जब्त होगी कटिहार जिलाधिकारी की गाड़ी, न्यायालय ने जारी किया आदेश

KATIHAR : कटिहार न्यायालय के आदेश पर आज अनुमंडल अधिकारी की सरकारी गाड़ी जब्त कर ली गयी है. कटिहार के अवर न्यायाधीश  प्रथम ने इसके लिए आदेश जारी किया है. नाजिर ने सरकारी गाड़ी पर नोटिस चस्पा करते हुए कहा की लगभग 5 लाख की सरकारी राशि जमा नहीं होने के एवज में आज कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी के गाड़ी पर चस्पा किया गया है. यह नोटिस जिला अधिकारी और ए डी एम की सरकारी गाड़ी भी जब्त करने के लिए जारी किया गया है. 

वही मामले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राज कुमार वर्मा ने कहा की मामला बांध के जमीन अधिग्रहण  करने से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर 1986 को   सदा सुंदरी सिंह पति कैलाश सिंह, बरमसिया निवासी से बिहार सरकार ने मधुरा मौजा में 61 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया था. 

लेकिन   जमीन अधिग्रहण के बाद बिहार सरकार की ओर से रुपया नहीं देने पर सदा सुंदरी सिंह के तरफ से 1989 में सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद कोर्ट ने 1995 में सरकार को सदा सुंदरी सिंह को लगभग 5 लाख रुपया देने की आदेश जारी किया था. 

इस आदेश के 24 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने आदेश को नहीं माना. आज अवर न्यायाधीश प्रथम के आदेश पर नाजीर ने अनुमंडल अधिकारी के गाड़ी पर नोटिस चस्पा कर दिया. आगे डीएम और ए डी एम के गाड़ी पर भी नोटिस चस्पा कर कुर्क करने की बात कही जा रही है. 

कटिहार से श्याम की रिपोर्ट 


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