न्यूज4नेशन डेस्क- कहीं आपके फोन पर किसी की नजर तो नहीं, कहीं कोई आपकी फोन को टैप तो नहीं कर रहा? अगर आपको ऐसा थोड़ा भी शक होता है कि तो आप अपने शक को तुरंत दूर कर सकते हैं....
फोन टैपिंग को लेकर कोर्ट ने अब लोगों को राहत दी है. अब आप सूचना के अधिकारी (RTI) के तहत टेलिकॉम रेग्यूलेटरी ऑथिरिटी यानी ट्राई से इसकी जानकारी मांग सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नागरिक का अधिकार है अपने फोन की ट्रैकिंग या सर्विलॉस की जानकारी प्राप्त करना.
जस्टिस सुरेश ने कहा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 के मुताबिक पब्लिक ऑथोरिटी के पास किसी नीजी कंपनी से जानकारी लेने का अधिकार है. इसलिए यह ट्राई की जिम्मेवारी है कि नागरिक को निजी कंपनी से सूचना प्राप्त कराएं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील शंकर बोस ने याचिका दायर की थी. बोस ने प्राईवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर वोडाफोन से टैपिंग को लेकर सूचना देने को कहा था जिसपर कंपनी ने इंकार कर दिया.जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया