PATNA : बांग्लादेश से अवैध रूप से बिहार में आई तीन बांग्लादेशी महिलाओं के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मरियाम खातून की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से यह बताया गया की इन लड़कियों को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
कोर्ट को बताया गया की इसको लेकर औपचारिकताएं तकरीबन पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से खण्डपीठ को यह आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई के पूर्व ही इन तीनों बांग्लादेशी महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
इन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकेतन में रखा गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को बताने को कहा था कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया ? कोर्ट को बताया गया था कि इन्हें बेऊर जेल में रखने के लिए अलग व्यवस्था हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है ? कोर्ट ने अलग से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बारे में जवाब मांगा था। इस मामले पर 22 जुलाई को की जाएगी।