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केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो जाना पड़ेगा 5 साल के लिए जेल

केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो जाना पड़ेगा 5 साल के लिए जेल

डेस्क... केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पांच साल की सजा हो सकती है। इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम भी भड़क उठे हैं। उन्होंने वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी से सवाल पूछा है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए लाया गया है। वहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा वह अध्यादेश की मंजूरी की खबर सुनकर स्तब्ध हैं।  

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा 'सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट' करने के कारण 5 साल की सजा सुनकर स्तब्ध हूं।' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'मेरे मित्र और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी इस अत्याचारी निर्णय का बचाव कैसे करेंगे?' 

विपक्ष बोला, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का प्रयास

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, कोविड-19 से उबरने के बाद आधिकारिक आवास पर लौटने के बाद राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन पुलिस को अधिक शक्ति देगा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाएगा। 


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