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बदल जाएगा खरीद बिक्री का तरीका, सरकार ने लागू किया ये नया नियम

 बदल जाएगा खरीद बिक्री का तरीका, सरकार ने लागू किया ये नया नियम

New Delhi : ई—कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है.  दरअसल इससे पहले 20 जुलाई को सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था. इस नए कानून के तहत ग्राहकों को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं. अब इस कानून में बड़ा बदलाव किया गया है. इन नियमों में सामान बेचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है.

ये है नया नियम 

इस नए नियम में विक्रेता को अपने उत्पादों पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है. नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए दे रहे हैं.   


इन बातों का रखा जाएगा ख्याल 

नये नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिये रखे गये सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा. इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी उसकी ‘एक्सपायरी’ तारीख क्या है.  इसके अलावा वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति किस देश में हुई, इसके बारे में भी प्रमुखता से जानकारी देनी होगी ताकि ग्राहक समान या सेवाएं खरीदने से पहले पूरी जानकारी के साथ निर्णय कर सके.जो विक्रेता ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये वस्तु और सेवाओं की बिक्री की पेशकश करते हैं, उन्हें यह जानकारी ई-कॉमर्स कंपनी को देनी होगी ताकि उसकी वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से दिखाया जा सके.


इन चीजों की नहीं होगी अनुमति

ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित तरीके से लाभ कमाने के लिये उनके मंच पर पेश वस्तुओं और सेवाओं के दाम में गड़बडी करने और ग्राहकों के साथ भेदभाव करने या मनमाने तरीके से ग्राहकों को बांटने की अनुमति नहीं होगी.इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के उपलब्ध तरीकों और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. नये कानून के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को विक्रेता के बारे में जानकारी, उसका पता, ग्राहक के लिये संपर्क को लेकर नंबर भी देनी होगी. इसके अलावा विक्रेता की अगर कोई रेटिंग है तो उसके बारे में भी ग्राहकों सूचना देनी होगी.




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