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MUZAFFARPUR NEWS : 7 माह बाद भी नहीं हुई ख़ुशी की बरामदगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को भेजा नोटिस

MUZAFFARPUR NEWS : 7 माह बाद भी नहीं हुई ख़ुशी की बरामदगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को भेजा नोटिस

MUZAFFARPUR : जिले के चर्चित खुशी अपहरण कांड में एक नया मोड़ आ गया है। क्योंकि मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने बकायदा इसके लिए एस.एस. पी. मुजफ्फरपुर के नाम से एक नोटिस जारी किया है। 

विदित हो कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पमरिया टोला निवासी राजन साह की पांच वर्षीय पुत्री का अपहरण 16 फरवरी 2021 को कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में परिवादी राजन साह द्वारा ब्रह्मपुरा थाना में कांड संख्या- 58/21 दर्ज करवाया गया। लेकिन आजतक उक्त बच्ची की बरामदगी नहीं हो सकी है, जिसके लिए परिवादी राजन साह ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में एक याचिका दाखिल किया था। 

तत्पश्चात आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह एक अतिगंभीर कोटि का मामला है। क्योंकि मामले के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा लड़की की सकुशल बरामदगी न किया जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

मुजफ्फरपुर से अरविन्द अकेला की रिपोर्ट 

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