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नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि के सामंजन को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश,जानिए कहां-कहां होगा एडजस्टमेंट

नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि के सामंजन को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश,जानिए कहां-कहां होगा एडजस्टमेंट

PATNA: बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि के समायोजन को लेकर निर्देश जारी किया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि हड़ताल की अवधि 29 दिनों से कम जिन शिक्षकों के मामले में होगी उनके संदर्भ में रविवार अवकाश का समायोजन समानुपातिक रूप से कम किया जाएगा.

आदेश में आगे कहा गया है कि हड़ताल अवधि के पूर्ण सामंजन हो जाने के उपरांत ही इस अवधि का वेतन का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. अवकाश तालिका में पूर्व से घोषित 9 दिनों के अवकाश को विद्यालय खोलते हुए हड़ताल अवधि को समायोजित किया जाता है, साथ हीं माध्यमिक विद्यालयों में देय 3 दिवसों के निरीक्षण अवकाश को भी हड़ताल अवधि के लिए सामंजित किया जाएगा।शेष 7 दिनों के हड़ताल अवधि का समायोजन रविवार के अवकाश को विद्यालय के संचालन करते हुए करने का निर्देश दिया जाता है.

पत्र में कहा गया है कि 1 जून 2020 से अनलॉक-1 प्रभावी है इस प्रकार दिनांक 1 जून से 10 जून तक ग्रीष्मावकाश है.10 दिन तक शिक्षकों द्वारा कार्य करने के एवज में इसे हड़ताल की 29 दिन की अवधि के अंतर्गत सामंजित किया जाता है. शैक्षिक कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका का निर्धारण किया गया है. उक्त अवकाश तालिका के तहत 18 मई से 10 जून 2020 की अवधि में ग्रीष्म अवकाश घोषित है. 25 मार्च 2020 से प्रभावी लॉक डाउन जिसमें विद्यालय बंद है के लिए भी हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों को अन्य कर्मियों की भांति लॉक डाउन में वेतन का भुगतान का निर्णय लिया गया है.

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