NEWS4NATION DESK :जम्मू-कश्मीर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। घाटी में बड़े तदाद में सुरक्षाबलों की तैनाती, नेताओं की नजरबंदी, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। वहीं मोदी कैबिनेट की विशेष बैठक चल रही है। इन सब बीच यह चर्चा जोरों पर है कि केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35 A खत्म करने की तैयारी कर रही है। आखिर आर्टिकल 35 A है क्या और इसके खत्म होने से जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव होंगे।
क्या है आर्टिकल 35 A
दरअसल जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय आर्टिकल 35A से होते हैं। इसके तहत 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, वही स्थायी निवासी हैं। स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं। किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद सकता है, न ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसके अधिकार छिन जाते हैं। हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है।
ऐसे में एक तरह से कहा जाए तो भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी जम्मू-कश्मीर स्वायत्त है।
आर्टिकल 35 A खत्म होने से क्या होगा
यदि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया जाता है तो देश का कोई कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस पाएगा, ज़मीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा। इतना ही नहीं महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।
वहीं सबसे बड़ी बात यह होगी की वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।