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जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं हो सके लालू यादव, अब बढ़ी उम्मीद, जानिए कैसे

जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं हो सके लालू यादव, अब बढ़ी उम्मीद, जानिए कैसे

RANCHI : चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल की सजा काट रहे हैं. हालाँकि रांची हाई कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दे गई है. लेकिन वे बाहर नहीं आ सके हैं. बांड नहीं भरे जाने की वजह से वे बाहर नहीं सके. लेकिन अब उन्हें जमानत पर आने की उम्मीद बढ़ गयी है.बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देश भर के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को जमानत दिला सकते हैं. काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ये आदेश बुधवार को जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके बेल बॉन्ड आदि कार्य वकील कर सकते हैं. अब इसमें राज्यों के बार काउंसिल की ओर से आदेश जारी किया जायेगा.

बता दें कि झारखंड बार काउंसिल की ओर से दो मई तक कोर्ट कार्य पूर्णतया बंद रखने कहा गया है. ऐसे में इस आदेश के बाद झारखंड बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी संजय विद्रोही ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस संबध में आदेश जारी किया गया है.

पत्र मिलने के बाद अध्यक्ष से बात हुई, जिसमें बताया गया कि आने वाले एक दो दिनों मे काउंसिल अर्जेंट आम बैठक करेगी, जिसमें इस आदेश के पालन का आदेश जारी किया जायेगा. पत्र राज्य काउंसिल के पास भी है. ऐसे में जल्द इस पर निर्णय लिया जायेगा.

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को जमानत मिलनी है. जमानत 18 अप्रैल को मंजूर की गयी है, जिसमें हाइकोर्ट में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश की थी. जमानत मिलने के बाद बार काउंसिल की ओर से कोविड 19 को देखते हुए वकालत कार्यों में रोक लगायी गयी. हालांकि हाईकोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का आदेश दिया गया है, जिसके कारण लालू की बेल बॉन्ड नहीं भरी गयी. ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस आदेश के बाद लालू की रिहाई का रास्ता साफ हो जायेगा.


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