पटना... राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टल गई है। सीबीआई ने 27 नवंबर तक के लिए न्यायालय से समय मांगा है। बता दें कि दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी।
दुमका ट्रेजरी मामला में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई है। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने समय मांगा गया है, जिसके चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। सीबीआई के अधिवक्ता ने समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 27 नवंबर तक का समय दिया है। वहीं, 24 नवंबर को शपथ पत्र दाखिल करने का सीबीआई को निर्देश मिला है।
उम्मीद की जा रही है थी कि लालू यादव को आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी है। सजा के दौरान इलाज के लिए लालू को रांची में रिम्स के केली बंगले में रखा गया है। लालू की ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है।
बता दें कि हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ओर कुल सजा की अवधि पूरी कर लिए जाने का आधार बनाते हुए ये अर्जी दी गई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी मामले 7-7 साल की सजा दो अलग-अलग धराओं में लगाई थी और इसके अलावा 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इससे पहले देवघर और चायबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई है।
ये तीनों सजा साथ-साथ चल रही है और आपको ये बता दें कि चारा घोटाले के पांच मामले में से चार मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। इन चार मामले में से तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में सुनवाई चल रही है।
दो अलग-अलग धाराओं में सुनवाई कई सजा चारा घोटाले के पांच में से चार मामलों में लालू दोषी पाए गए हैं।