PATNA: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की ओर से जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी।झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था। यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था तो आखिर यह निर्णय किसने और किसके कहने पर लिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे थे सवाल
बता दें,हाईकोर्ट ने जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में सरकार के कई बिंदूओं पर जानकारी मांगी थी। पिछली सुनवाई में सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके थे। अस्पताल में लालू प्रसाद को सेवादार दिए जाने के मामले में न्यायालय को बताया गया कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है। इसपर न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कैदी का जेल के बाहर इलाज हो रहा है? तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है। सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? इसका भी सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था।
जवाब नहीं जुटता देख राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए और समय मांगा जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई आठ जनवरी के लिए स्थगित कर दी थी और कहा था कि राज्य सरकार अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ पेश हो।