Ranchi: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
लालू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है. वह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं.
इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है. आधी सजा काट लेने और बीमार रहने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. जमानत याचिका में लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है.
लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. दोनों सजा साथ-साथ चल रही है। इस मामले में लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं.