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जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास, समर्थन में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास, समर्थन में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिला राज्यसभा से पास हो गया है। बिल के समर्थन में 125 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 61 वोट पड़े। इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, सामान्य स्थिति के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए सरकार की सहायता करें और सब मिलकर काम करें। अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ नहीं रहने वाले दलों ने भी आज इस बिल पर हमारा साथ दिया है। सदन को एकमत से इस बिल और संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास का रास्ता यहीं से होकर जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में लंबे रक्तपात का अंत आर्टिकल 370 समाप्त होने से होगा। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए बलिदान दिया। हम उन्हें याद करना चाहते हैं।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 पर्सेंट आरक्षण वाला विधेयक भी पास हो गया है।




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