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लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के परिचालन पर नहीं है कोई रोक, इन नियमों का करना होगा पालन

लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के परिचालन पर नहीं है कोई रोक, इन नियमों का करना होगा पालन

Patna : प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई जिलों में फिर से कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पूरे बिहार में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकेगा। यह जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। 

परिवहन सचिव ने बताया कि पटना जिला और अन्य कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कुछ दिनों के लिए पुनः लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चालक मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रख सकेंगे। सभी प्रकार के सामग्री चाहे वह अनिवार्य समान हो या गैर अनिवार्य समान या निर्माण सामग्री हो, किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है।

उन्होंने बताया कि सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा न पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी बाधित ना हो यह भी देखें। वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।

परिवहन सचिव ने कहा कि पुलिसकर्मी एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अगर कोई मालवाहक वाहन ओवर लोडिंग करते पकड़ा जाता हैं तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ओवर लोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी।

परिवहन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लगातार समीक्षा की जा रही है। खाद्य सामग्री परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है । राज्य में आसानी से खाद्य आपूर्ति की जा सके इसके लिए मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रखा गया है। निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है।  

संजय अग्रवाल ने कहा कि रेल एवं विमान सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यात्री वाहन का परिचालन संबंधित जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में किया जाएगा।यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है । वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे । वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में फेसमास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।

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