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इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है नया, जान लीजिए

इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है नया, जान लीजिए

N4N DESK: लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बजते ही देश का पूरा माहौल बदल चुका है. गांव की गली हो या दूर दिल्ली में कोई कॉफी शॉप हर जगह एक ही बात हो रही है. इस बार देश का पीएम कौन होगा ? लेकिन मतदाता और उम्मीदवार दोनों को इस बार के चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा. आखिर चुनाव से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको जान लेनी चाहिए.

आपतो बता दूं इस बार चुनाव सात चरणों में होंगे. पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा. 23 मई नतीजों का दिन होगा इसी दिन वोटो की गिनती की जाएगी. 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे. 18 से 19 साल के डेढ़ करोड़ वोटर इस चुनाव में पहली बार हिस्सा लेंगे. चुनाव आयोग के मुताबिक आठ करोड़ 43 लाख नए मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

हर मतदाता और उम्मीदवार के हित की खबर

इस बार का चुनाव 2014 से थोड़ा अलग होगा. आपको बता दें कि इक बार 10 लाख पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे. हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा. ईवीएम पर चुनाव चिन्ह के साथ ही उम्मीदवार की फोटो भी लगी होगी. मतदाता एक एंड्रॉयड एप के जरिए चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंधन की जानकारी दे सकते हैं. अधिकारियों को इस शिकायत पर 100 मिनट के भीतर एक्शन लेना होगा. और शिकायत करने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाएगी. 1950 टोल फ़्री नंबर पर वोटिंग लिस्ट से जुड़ी जानकारी मैसेज के जरिए ले सकेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम मशीन को इस बार जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा. चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवारों को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी प्रचार अभियान के दौरान कम से कम तीन बार ऑडियो-वीडियो माध्यम से सार्वजनिक करनी होगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल से भी फ़र्जी सूचनाओं और डिजिटल विज्ञापनों को वैरिफ़ाई करेगा और मीडिया में पेड न्यूज एवं फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समितियों की भी मदद ली जाएगी. 2014 से इतर इस बार उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी विस्तृत जानकारी नामांकन भरते वक्त चुनाव आयोग को देनी होगी. मतदाताओं की पहचान की पुष्टि के लिए फोटो के साथ मतदाता पर्ची मान्य नहीं होगी. इसके लिए मतदाताओं को पासपोर्ट और आधार सहित 11 पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी गयी है.






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