लव जिहाद को लेकर योगी सरकार ने दिखाई सख्ती, धोखे से धर्म परिवर्तन पर हो सकती है 10 साल की सजा

N4N DESK : लव जिहाद को लेकर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला किया है. इस मामले को राज्य मंत्रिमंडल ने अध्यादेश पास कर दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी है. इस अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. वहीँ अध्यादेश के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.
अध्यादेश में यह भी कहा गया है की धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी. राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है.
इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी अध्यादेश जरुरी था. इसी कड़ी में धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके.