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EBC आरक्षण को लेकर बनी कमिटी के बाद नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय, अरविंद कुमार को बनाये बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के नये सचिव

EBC आरक्षण को लेकर बनी कमिटी के बाद नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय, अरविंद कुमार को बनाये बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के नये सचिव

पटना. बिहार में निगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण को लेकर बनी कमिटी के बाद नीतीश सराकर ने अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी अरविन्द कुमार को बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव पद पर पदस्थापित किया है। इसके लिए बिहार सामान्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

आदेश के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी अरविन्द कुमार को नवादा के विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव पद पर पदस्थापित किया जाता है।

 बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है। वहीं अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को आयोग का सदस्य बनया गया है। सभी सदस्य कल सुबह 10.30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नवीन आर्य जदयू प्रदेश के महासचिव हैं, जबकि अरविंद निषाद जदयू के प्रवक्ता हैं।

राज्य सरकार ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। 

ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे़ वर्ग में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

दरअसल, नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज्य सारकार ने हाईकोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें बिहार सरकार ने बताया कि ईबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कमीशन का गठन किया है।

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