Patna: मानव श्रृंखला के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर हरी झंडी दिखाई है वहीं कहा है कि इसमें हर हाल में हर कोई शामिल हो ऐसा कोई आदेश नहीं है.
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने मानव श्रृंखला के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी. फेडरेशन के द्वार डाले गए इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति खुद जागरूक हों. हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.