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आसरा होम की संचालिका मनीषा दयाल को हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत, 4 महीने से बंद थी जेल में

आसरा होम की संचालिका मनीषा दयाल को हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत, 4 महीने से बंद थी जेल में

PATNA : आसरा होम कांड की मुख्य आरोपी मनीषा दयाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद वो जेल से रिहा हो जायेंगी। पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम की संचालिका मनीषा दयाल को पटना हाई कोर्ट से शुक्रवार को नियमित जमानत मिल गयी। वह 4 महीने से जेल में बंद थी। न्यायमूर्ति एस कुमार की एकलपीठ ने मनीषा दयाल की दायर नियमित जमानत याचिका को मंज़ूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  

आसरा होम कांड एक हाईप्रोफाइल मामला था। कई दिनों तक पुलिस की तफ्तीश चली थी। पुख्ता सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने मनीषा दयाल पर हाथ डाला था क्योंकि कहा जाता है कि उसे कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। मनीषा दयाल एक हाईप्रोफाइल महिला है तथा पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम की संचालिका थी। शुरुआती जांच में उसके द्वारा चलाए जा रहे आसरा होम में कई तरह के घपले सामने आए थे। बाद में पुलिस ने जब मनीषा के एनजीओ की पड़ताल की तो और भी ज्यादा गड़बड़ियां सामने आयीं। 

मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न मामले की जांच के दौरान जब राज्य के अन्य आसरा होम की जांच की जाने लगी तो यह पता चला कि राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। राजीव नगर थाना कांड संख्या 307 /2018 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला की इस आसरा होम की दो लड़कियों की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई है। जांच में यह भी पता चला कि अगस्त 2018 में इस आसरा होम की कुछ महिलाएं भागने की कोशिश की लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। 

अनुसंधान के दौरान यह भी पता चला कि मनीषा दयाल का संबंध मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से भी है। 

मनीषा दयाल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मनीषा के एनजीओ से ब्रजेश ठाकुर का कोई लेना-देना नहीं है। मीडिया ने बेवजह मामले को हाई प्रोफाइल बनाकर मनीषा को आरोपी बना दिया है।आरोपी पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वह संगीन नहीं हैं इसीलिए आवेदिका को नियमित जमानत दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मनीषा दयाल को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

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