मायके में जिंदा मिली विवाहिता, ससुरालवालों पर लगा था दहेज के लिए हत्या कर शव गायब करने का आरोप

मायके में जिंदा मिली विवाहिता, ससुरालवालों पर लगा था दहेज के

MUZAFFARPUR : दहेज हत्या समाज के लिए अभिशाप माना जाता है। जिसके कारण कई विवाहित महिलाओं को हर साल अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन, इसी दहेज हत्या का कई बार गलत तरीके से फायदा उठाने की भी कोशिश की जाती है। मुजफ्फरपुर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां जिस विवाहिता के हत्या के आरोप में ससुरालवालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वह विवाहिता अपने मायके में जीवित मिली। इससे पहले मायकेवालों ने विवाहिता के ससुरालवालों पर हत्या कर शव को गायब कर देने का आरोप लगाया था। जबकि ससुरालवाले लगातार विवाहित के अपहरण की बात कर रहे थे। अब जबकि विवाहित जीवित मिली है दो परिवार संदेह के दायरे में आ गए हैं।

पूरा मामला कथैया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रामपुर भेड़ियाही निवासी गिरजा देवी ने पुत्रवधू रूबी कुमारी (28) के आठ जनवरी, 2024 को रहस्मय ढंग से लापता होने पर अपहरण का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ कथैया थाने में आवेदन दिया था। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

इसी दौरान सरैया थाने के विशुनपुर बसंत निवासी व विवाहिता के पिता मदन सहनी ने सीजीएम कोर्ट में 12 मार्च, 2024 को परिवाद दायर किया। इसमें दामाद अजय सहनी, विवाहिता की सास गिरजा देव सहित कविता देवी, पूजा देवी, पार्वती देवी पर दहेज में बुलेट बाइक की मांग को लेकर मारपीट करते हुए बेटी की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया।

अंजान कॉल से सुलझी केस की गुत्थी

दोनों केस की जांच की जिम्मेदारी पीएसआइ प्रीति कुमारी को दी गई। इसी दौरान अचानक थानेदार के पास एक काल आई। इसमें केस से संबंधित कुछ अहम जानकारी दी गई। इसपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, पीएसआइ प्रीति कुमारी, मनीष कुमार दलबल के साथ विवाहिता के मायके पहुंचे। पूछताछ में मायकेवालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने घर की तलाशी ली तो विवाहिता सकुशल मिली।

बताया गया कि रूबी की शादी नौ साल पहले हुई थी। लेकिन, उसने अपनी हत्या का साजिश कर ससुरालवालों को इसमें फंसाने की साजिश  क्यों रची। थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि विवाहिता को उसके मायके से सकुशल बरामद कर पूछताछ की गई है, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। वह कहां और किसके साथ थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। कोर्ट में बयान कराया जाएगा।