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मतदाताओं के लिए खुशखबरी: इन दस्तावेजों के साथ भी कर सकते हैं मतदान

मतदाताओं के लिए खुशखबरी: इन दस्तावेजों के साथ भी कर सकते हैं मतदान

PATNA बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है. ऐसे में जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ,उनके लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अगर आप बिहार के वोटर हैं और पहले चरण के मतदान में हिस्सा लेने जा रहे हैं और आपके पास वोटर कार्ड नही है तो इन दस्तावेजों के साथ भी आप वोट डाल सकते हैं. जी हां चुनाव आयोग ने आज बिहार मतदाताओं के लिए इन सुविधाओं को लाया है. इन दस्तावेजों के साथ आप कर सकते हैं वोट. अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं

* पासपोर्ट

* ड्राइविंग लाइसेंस

* पैन कार्ड

* आधार कार्ड

* केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड

* बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक

* नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड

* महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड

* फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट

* श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड

* चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप

इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 28 अक्टूबर यानी कल 71 सीटों पर मतदान होना है. पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है. पहले चरण में दो करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस चरण के लिए 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. अगर आप बिहार के वोटर हैं और पहले चरण में मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इन दस्तावेजों के साथ वोट डाल सकते हैं.




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