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24 घंटे में पटना AIIMS परिसर से मेडिकाना को हटाना होगा दुकान, हाईकोर्ट ने AIIMS प्रशासन को दिया आदेश

24 घंटे में पटना AIIMS परिसर से मेडिकाना को हटाना होगा दुकान, हाईकोर्ट ने AIIMS प्रशासन को दिया आदेश

पटना. पटना हाई कोर्ट ने एम्स पटना के परिसर में खोले गए दवा दुकान मेडिकाना के मालिक को निर्देश दिया कि वह अपनी दुकान को चौबीस घंटे के अंदर एम्स पटना के परिसर से हटा लें। कोर्ट ने एम्स प्रशासन पटना को स्पष्ट कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकाना को एम्स के परिसर से नहीं हटाया जाता है, तो एम्स प्रशासन पुलिस के सहयोग से इस दुकान को खाली करवा लेंगे और दुकान में पड़े हुए समान की एक सूची पुलिस के सामने बनवा लेंगे।

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मेडिकाना द्वारा दायर याचिका पर उसके अधिवक्ता के साथ ही केन्द्र सरकार के अधिवक्ता डॉ. केएन सिंह और एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट ने मेडिकाना के मालिक को निर्देश दिया कि वह एम्स के डायरेक्टर समेत अन्य पर किये गए मुकदमे को तुरंत वापस ले ले।

मालूम हो कि एम्स प्रशासन ने  वर्ष 2014 में मेडिकाना के मालिक को द्वारा दुकान खोलने के लिए दो वर्ष के लीज पर जगह आवंटित किया था। लीज की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी मेडिकाना के मालिक द्वारा एम्स द्वारा आवंटित जगह को खाली नहीं कर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है।

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