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विधायक विनय वर्मा की बढ़ सकती है परेशानी, कोर्ट ने शराब मामले में जांच के दिए आदेश

विधायक विनय वर्मा की बढ़ सकती है परेशानी, कोर्ट ने शराब मामले में जांच के दिए आदेश

PATNA : नरकटियागंज के विधायक विनय वर्मा की मुश्किल बढ़ गई है। कोर्ट ने विधायक द्वारा शराबंदी कानून की धारा 53सी का उल्लंघन किए जाने के मामले में फिर से जांच का आदेश दिया है। शराबबंदी कानून के विशेष न्यायाधीश रमेश चन्द मालवीय ने पाटलिपुत्रा थानेदार को फिर से जांच का आदेश देते हुए तीन माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 

विशेष कोर्ट ने कहा है कि शराबंदी कानून के तहत आरोपित विधायक के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया गया है। पुलिस ने विधायक के खिलाफ जांच में घोर लापरवाही बरती है। स्टिंग ऑपरेशन का विडियो क्लिप नहीं लिया और न ही कोई वैज्ञानिक जांच कराने का प्रयास किया। जबकि एक न्यूज चैनल के स्टिंग में 26 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते दिखाया गया था। इसमें स्वीकार किया गया था कि विदेशी शराब के कई ब्रांड मेरे पास और मेरे गांव में है। शराब पीने और पिलाने की बात भी सुनी गई थी। 

विशेष जज ने कहा है कि यह शराबंदी कानून की धारा 53सी का उल्लंघन है और इस आरोप में कोई दोषी पाया जाता है तब उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है।

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