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मॉब लीचिंग एक जघन्य अपराध, दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

मॉब लीचिंग एक जघन्य अपराध, दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

DHANBAD : गुरुवार को धनबाद थाना में मॉब लीचिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार ने कहा की मॉब लीचिंग एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसमें स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी. 

उन्होंने कहा की मॉब लीचिंग की कोई एक परिभाषा नही है. भीड़ के बीच असामाजिक तत्व घुसकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते है. ऐसे किसी भी घटना में लोगों को तुरंत अपने नजदीकी थाने को सूचना देनी चाहिए. पुलिस मौके पर पहुँचकर मॉब लीचिंग के लिए दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी. 

मॉब लीचिंग की घटना को रोकने के लिए लोगों में सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है. इसके प्रति जागरूकता के लिए समय समय पर ऐसी कार्यशाला का आयोजन थाना स्तर पर भी किया जाना है. प्रत्येक मंगलवार को थाना दिवस पर थाना प्रभारी मॉब लीचिंग पर कार्यशाला अयोजित करेंगे. यह निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया है.

कार्यशाला में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियो ने हिस्सा लिया. कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह, भाजपा नेता देवाशीष पाल, दिनेश मंडल, जेवीएम नेत्री फातिमा सहित अन्य वक्ताओं ने मॉब लीचिंग की घटनाओं को रोकने पर बल दिया.

कार्यशाला में धनबाद थाना प्रभारी नवीन रॉय, बैंक मोड़ थाना के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र पाल समेत विभिन्न थाना के थाना प्रभारी मौजूद थे. धनबाद थाना में आयोजित यह पहली कार्यशाला थी.

धनबाद से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट


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