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तीन तलाक पर फिर से अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार, राज्यसभा में बिल पास नहीं होने कारण केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला

तीन तलाक पर फिर से अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार, राज्यसभा में बिल पास नहीं होने कारण केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला

DELHI : मोदी सरकार ने तीन तलाक पर दोबारा अध्यादेश जारी करेगी। तीन तलाक बिल बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम सत्र में तीन तलाक बिल पास नहीं होने के बाद इसे दूसरी बार अध्यादेश के तौर पर लागू करने का फैसला किया है। 

मोदी सरकार ने सितंबर 2018 में तीन तालाक पर अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने थी। लेकिन तीन तलाक बिल राज्यसभा में अटक गया जिसके कारण सरकार काे दोबारा अध्यादेश लाने का फैसला करना पड़ा। अब इस अध्यादेश के भविष्य पर आगे का फैसला नई सरकार करेगी। 

मुस्लिम समाज की महिलाओं के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था और केंद्र सरकार से कानून बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा में पेश किया जो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया। विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि बिल में तीन तलाक के आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान किया जाए।

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