DESK: बड़ी खबर आ रही है रांची से जहां पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा हुई है. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.गौरतलब है कि पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. 21 मार्च को अदालत ने एनोस को दोषी करार दिया था. लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के एलान की तिथि बढ़ानी पड़ी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को ईडी के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई.साथ ही 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है. एनोस एक्का को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था. ईडी के विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि एनोस एक्का को पीएमएलए की धारा 4 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी.
क्या है पूरा मामला
ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए। एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया. एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में होटवार जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं. 25 फरवरी 2020 को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने ही सजा सुनाई था.