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बिहार BJP के एक नेता का पेट्रोल पंप सील, तोड़कर हटाया जाएगा अतिक्रमण, लोकायुक्त के आदेश पर कार्रवाई

बिहार BJP के एक नेता का पेट्रोल पंप सील, तोड़कर हटाया जाएगा अतिक्रमण, लोकायुक्त के आदेश पर कार्रवाई

Motihari: जिले के हरसिद्धि बाजार से सटे उत्तर स्थित तृप्ति एग्रो फ्यूल्स पेट्रॉल पंप को सोमवार को सील कर दिया गया. यह कार्रवाई लोकायुक्त पटना के आदेश पर की गई. इस मौके पर अरेराज के एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, डीएसपी ज्योति प्रकाश, सीओ धीरज कुमार, थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह व पुलिस टीम उपस्थित रहे.


बता दें कि पूर्व में ही पेट्रॉल पंप की 10 कट्ठा 18 धुर गैरमजरूआ भूमि की जमाबंदी उप समाहर्ता, पूर्वी चंपारण ने रद्द कर दी थी. वहीं 11 फरवरी को अंचलाधिकारी के पास पत्र भेजकर कार्रवाई का आदेश भी दिया है. मालूम हो कि गैर मजरुआ मालिक भूमि खाता संख्या 93 व खेसरा संख्या 299 की जमाबंदी केशवलाल साह, राजेश्वर साह व महावीर साह के नाम से थी. इन्होंने यह भूमि राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व उनके पुत्र राकेश गुप्ता से खरीदी थी. इसमें 10 कट्ठा भूमि गुप्ता ने कई माध्यम से खरीदी थी. जबकि 10 धुर भूमि उनके पुत्र के नाम से बदलैन है. पेट्रॉल पंप राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नाम से आवंटित है. जिसे केशवलाल साह लीज पर लेकर चला रहे हैं. बता दें कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव भाजपा नेता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पूर्व में पार्टी के जिलाध्यक्ष व जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

इसी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अग्रवाल ने पहली बार अरेराज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास याचिका दायर की थी. केस में बताया था कि पेट्रॉल पंप वाली जमीन गैरमजरूआ है. इसे फर्जीवाड़ा कर हथियाया गया है.

यहां से जमीन की जमाबंदी रद्द करने का मामला अपर समाहर्ता, मोतिहारी से होते हुए पटना में लोकायुक्त के पास पहुंचा. लोकायुक्त के पास दायर याचिका के मुताबिक उक्त भूमि से पेट्रॉल पंप से अतिक्रमणमुक्त कराते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करनी थी. इस बाबत एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लोकायुक्त पटना के आदेश के आलोक में उक्त पेट्रॉल पंप को सील करने की कार्रवाई की गई है. 29 जुन अतिक्रमण हटा लेना था. एक-दो दिन में यह प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी.


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