सांसद पप्पू यादव कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, दोहरे हत्याकांड मामले में बेल बांड खारिज

PATNA : जन अधिकार पार्टी के
संरक्षक व मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते
हैं। उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जानकारी के
अनुसार,
एमपी-एमएलए
कोर्ट ने पूर्णिया के जानकी नगर थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड मामले में यह
वारंट जारी किया है। इस मामले में पप्पू यादव और उमाकांत यादव का बेल बांड खारिज
कर दिया गया है। बता दें कि वर्ष 1991 में जानकी नगर थाना क्षेत्र में कलानंद झा
और अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पप्पू यादव सहित कई अन्य को
आरोपी बनाया गया था। फिलहाल पप्पू यादव जमानत पर थे, लेकिन बुधवार को बेल बांड को खारिज कर दिया
गया।
इसके पहले 1 मई को पप्पू यादव के लिए कानूनी परेशानियां बढ़ी थीं। पूर्णिया के माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद पप्पू यादव नय़ी परेशानी में घिर गये।
तब उन्होंने कहा था कि , जब मुझे सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। अजीत सरकार हत्याकांड में
पटना उच्च न्यायालय ने पप्पू यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट
में इस फैसेले को चुनौती दी है। बता दें कि माकपा के विधायक अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया जिले में अज्ञात लोगों ने गोली
मार कर हत्या कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद पप्पू यादव को आरोपी
बनाया था।