NEW DELHI : दिल्ली हाइकोर्ट से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज को रेप के आरोप में मिली अग्रिम जमानत पर राहत मिल गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने प्रिंस राज को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया.
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने शिकायतकर्ता महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत ने 2021 में उसके समक्ष रखे गए रिकॉर्ड पर गौर करके राज को जमानत प्रदान की थी और गिरफ्तारी पूर्व जमानत को महज अनुरोध के आधार रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है।
जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं
कोर्ट ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत आदेश एकत्र और पेश की गई सामग्री यानी आडियो रिकार्डिग एवं प्रतिलेख (अभियोजक की सहमति से रिश्ते पर) तथा अभियोजक के खिलाफ जबरन वसूली को लेकर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मंजूर की गई थी. इस अदालत को इसके बाद किसी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया जिसकी वजह से आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप कर फेर बदल किया जा सके.
प्रिंस राज अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले लोजपा गुट से हैं. खुद को लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ता बताने वाली महिला ने राज पर बेहोशी की हालत में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। प्रिंस राज पर रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम है। प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अदालत के आदेश पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया था।